Haryana Unmarried Pension Yojana: इस आर्टिकल को पढ़ने वाले प्रिय साथियों आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं यदि आप कुंवारे हैं तो यह योजना हर महीने आप हो सकता है 2750 दे सकती है| हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस नई योजना को शुरू किया है| मुख्यमंत्री जी ने 13 अगस्त को रविवार करनाल के कालम पूरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इस योजना की शुरुआत की| इस योजना का नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना है| अब यदि आपके परिवार में 45 साल से 60 साल के बीच की उम्र का कोई व्यक्ति है और वह कुंवारा है उनकी शादी नहीं हुई है तो सरकार ₹2750 हर महीने सीधे खाते में भेजेगी| पेंशन की रकम कैसे मिलेगी और सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें|
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का विवरण:-
योजना का नाम | Haryana Unmarried Pension Yojana |
शुरू की गई | श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
कब शुरू की गई | जुलाई 2023 में |
उद्देश्य | अविवाहित नागरिकों को पेंशन प्रदान करना |
श्रेणी | सरकारी योजना |
पंजीकरण माध्यम | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
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Haryana Unmarried Pension Yojana
इस पेंशन योजना के तहत हरियाणा सरकार जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच में है और उनकी शादी नहीं हुई है तो हर महीने सरकार की तरफ से ₹2750 की राशि मिलेगी| अभी राशि पूरी तरह से बताई नहीं गई है राशि बढ़ भी सकती है| यदि आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई है तो वह इस योजना का फायदा उठा सकता है| इससे अविवाहित व्यक्ति के जीवन में आर्थिक सुधार होगा और वह अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर पाएगा| यह योजना पुरुष और महिला दोनों के लिए लाभकारी है| जिससे वह अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा कर सकती है|
CM Window Haryana Complaint Status
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
सटीक भाषा में बात करें तो यह पेंशन योजना अविवाहित पुरुष और महिला को हरियाणा सरकार हर महीने ₹2750 की राशि प्रदान करेगी| यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में आएगी बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और पात्रता साबित करनी होगी| ऐसा सुनने में आया है कि 1 महीने के अंदर ही सरकार इस योजना को पूर्ण रुप से लागू करेगी और पेंशन देना शुरू करेगी|
Haryana अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
- सबसे पहले तो आवेदन करने वाला पुरुष या महिला हरियाणा का निवासी होना चाहिए|
- इस पेंशन योजना के लिए आयु सीमा 39 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए|
- आवेदन करने वाले के परिवार की वार्षिक आय 180000 से कम होनी चाहिए|
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है|
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं:-
- इस योजना से आ विवाहित पुरुष और महिलाओं को पेंशन की राशि प्राप्त होगी|
- इस योजना का लाभ पुरुष और महिला दोनों उठा सकते हैं लेकिन सरकार की शर्तों के अनुसार|
- राज्य सरकार के द्वारा आयु सीमा 45 से 60 साल के बीच में रखी गई है|
- यह पेंशन की धनराशि सीधा आवेदन कर्ता के खाते में पहुंचाई जाएगी|
- इस राशि से वह अपने जरूरत आर्थिक सहायता ले सकता है और अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर सकता है|
- यह योजना कुंवारे लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने में काफी मदद करेगी|
- इस योजना के बाद उनके जीवन में मुश्किलों का सामना भी कम होगा|
- यह योजनापूरे हरियाणा में लागू की जाएगी|
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Haryana अविवाहित पेंशन योजना के लिए दस्तावेज क्या चाहिए?
इस योजना के लिए दस्तावेज की सूची इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- ईमेल आईडी
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संख्या
Haryana Unmarried Pension Yojana में आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- अब आपके सामने होम पेज पर वेलफेयर स्कीम का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने अप्लाई फॉर पेंशन स्कीम के ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें|
- क्लिक करते ही आपके सामने न्यू पेज खुलेगा वहां पर हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का विकल्प दिखेगा|
- उस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने फार्म खुल जाएगा|
- अब आपके सामने PDF खुल जाएगी कुछ वीडियो को PDF कर ले और प्रिंट कर ले
- अब उसमें जो भी जानकारियां मांगी गई है सारी सही-सही भर दे|
- हम आपको सारे दस्तावेज जो भी मांगे गए हैं उसके साथ अटैच कर दें|
- अब इस फार्म से संबंधित कार्यालय में जाकर इस फार्म को जमा कर दें|
- इस तरह से आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं
FAQ:-
इस पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार अविवाहित पुरुष और महिलाओं को ₹2750 की धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर करेगी|
1. जिस पुरुष और महिला की उम्र 45 से 60 के बीच में है|
2. जिसके परिवार की वार्षिकआय 180000 से कम है|
3. जिसके पास हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र है|
इस योजना के लिए आयु सीमा 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए|
https://pension.socialjusticehry.gov.in/
ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट haryanacmyojna.in को बुकमार्क जरूर करें!!
दोस्तों हम आशा करते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपके सारे डाउट क्लियर कर पाए होंगे और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे उस समस्या का समाधान ले सकते हैं तो कृपया करके यदि आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो अपने दोस्तों या परिवार में जरूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े लिंक हमने दिया हुआ है धन्यवाद!!
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