हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना आवेदन (एप्लीकेशन फॉर्म):Haryana Inter Caste Marriage Scheme

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हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना आवेदन (एप्लीकेशन फॉर्म) |haryanacmyojna

हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना :- आप सबने काफी बार देखा होगा हमारे देश में अभी भी जाति के आधार पर, दलित, अंतर्जातीय लोगो के साथ काफी भेदभाव किया जाता है | इसी भेदभाव को काम करने के लिए सरकार बहुत सी योजना चलती है ऐसी ही एक हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई एक अंतरजातीय विवाह स्कीम है | यह योजना हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा चलाई गई है |

इस योजना का लाभ अंतरजातीय लोगो को मिलेगा और इस योजना का नाम अंतरजातीय विवाह योजना हैं | इस योजना में यदि कोई व्यक्ति किसी भी अन्य जाति में विवाह करता है तो उसे सरकार की तरफ से 2.50 लाख रुपये तक की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है। विवाह करने के 3 वर्ष के बाद भी इस धनराशि को निकाला सकेगा। जिसके माध्यम से राज्य के युवाओं को जातिवाद की भावना से मुक्त किया जा सकेगा।

Haryana अंतर्जातीय विवाह योजना उद्देस्य क्या है?

इस योजना में यदि कोई व्यक्ति किसी भी अन्य जाति में विवाह करता है तो उसे सरकार की तरफ से 2.50 लाख रुपये तक की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है। विवाह करने के 3 वर्ष के बाद भी इस धनराशि को निकाला सकेगा। यह प्रोत्साहन राशि दम्पति को उनके आर्थिक तथा सामजिक कल्याण के लिए और उनके वैवाहिक जीवन को समृद्ध बनाने के उदेश से दी जाती है ताकि भविष्य में ऐसे दम्पतियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

Key Points of हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना :-

योजना का नामअंतरजातीय विवाह योजना
प्रारम्भहरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
वर्ष2023
डिपार्टमेंटवेलफेअर ऑफ़ शिड्यूल कास्ट एण्ड बैकवर्ड
योजना का उद्देश्यजातिगत भेदभाव को समाप्त करना
लाभ के इच्छुकअंतर जातीय विवाहित जोड़ो को आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता धनराशि2.50 लाख रूपये
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://haryanascbc.gov.in

हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ :-

  • हरियाणा निवासी को इसका लाभ मिलेगा |
  • अंतर्जातीय परिवार से होने वाले भेदभाव को खतम किया जाएगा |
  • 2.50 लाख रूपए इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा |
  • उन दम्पतियो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी
  • इंटर कास्ट मैरिज योजना कई प्रकार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा युगलों को समय-समय पर प्रदान करती है।
  • हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत यह धनराशि अंतरजातीय विवाहित जोड़ो के जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।

Haryana अंतर्जातीय विवाह योजना की पात्रता:-

  • पति-पत्नी दोनों में से कोई एक अनुसुचित जाति, अनूसुचित जनजाति से हो।
  • विवाहित जोड़ो में से एक अनुसुचित जाति का दूसरा सामान्य जाति का होना चाहिए
  • पति-पत्नी को इस योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना अति आवश्यक है।
  • यादि आप हरियाणा से है तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते है
  • हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ अन्य प्रदेश के लोगों को नहीं मिलेगा।
  • योजना का लाभ लेने के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी अनिवार्य हैं।
  • पति – पत्नी में से अगर दोनों सामान्य जाति के है या पिछड़े वर्ग के है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम उम्र के लोगो को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • आवेदक को इस योजना का लाभ लेने के लिए कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य है।

अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए दस्तावेज:-

  • 10वीं की मार्कशीट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • self-declaration एफिडेविट जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप दोनों की यह पहली शादी है।
  • पासबुक
  • कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • ऐज सर्टिफिकेट
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • फोटो

हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना पंजीकरण ऐसे करें:-

  • अब आवेदक को वेलफेयर स्कीम में क्लिक करना होगा।
  • फिर आवेदक अंतरजातीय योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • उसके बाद आवेदक मांगी गयी इनफार्मेशन को ठीक से भरे।
  • उसके बाद आवेदक अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके सबमिट करें।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदन पत्र को चैक किया जाता है उसके बाद ही पति -पत्नी का चयन होगा।
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